चम्पारण सत्याग्रह : शान्तिपूर्ण विद्रोह का प्रतीक
कल्पना पाण्डे
इस अप्रैल मे चम्पारण के किसान आन्दोलन को 105 वर्ष पूर्ण हुए। खेती के कोर्पोरेटाइजेशन या कम्पनीकरण और शोषण की संगठित लूट के खिलाफ चले आन्दोलन की कई माँगों की जडें चम्पारण तक पहुँची मिलेंगी। इसके पहले विद्रोह हुए थे, परन्तु इस तरह का संगठित नियोजनपूर्ण प्रयास नहीं हुआ था। ये एक सदी पहले किसानों का पहला सांगठिक शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन था। गाँधीजी 175 दिन बिहार के चम्पारण मे रुक कर आन्दोलन चलाते रहे। बदले मे चम्पारण ने इसे गाँधीजी का नेतृत्व को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने वाला पहला आन्दोलन बना दिया।
चम्पारण जिले में बडे-बडे जमींदार हुआ करते थे। तीन चौथाई से अधिक जमीन केवल तीन बडे मालिकों और जागीरदारों की थी। चम्पारण मे इन जागीरदारों के नाम थे बेतिया जागीर (राज), रामनगर जागीर (राज) और मधुबन जागीर (राज)। पहले रास्ता आदि नहीं था इसलिए अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए ठेकेदारों को गाँव दिए गए। जिनका मूल काम मालगुजारी वसूल करके जागीरदारों को देना था। 1793 के पहले कुछ ठेकेदार देसी हुआ करते थे, बाद में अंग्रेज भी इसमें आ गए। जिनका सम्बन्ध गन्ना और नील के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से था। उन्होंने बेतिया राज की तरफ से ठेका लेना शुरू कर दिया। समय के साथ देशी ठेकेदारों की जगह ब्रिटिश ठेकदारों ने ले ली। उनका प्रभाव बढता चला गया। 1875 के बाद कुछ अंग्रेज जिल्ह्याच्या उत्तर पश्चिमी भाग में जाकर बस गए और इस तरह सम्पूर्ण चम्पारण में अंग्रेजों की कोठियाँ स्थापित हो गईं। गाँधीजी जब चम्पारण गए तब अंग्रेजों की 70 कोठियाँ स्थापित हो चुकी थीं।
तीनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चम्पारण जिले के रैयतों (किसानों) पर नील की खेती के लिए जबरन लागू तीन तरीकों मे एक था। खेती का अन्य दो तरीका कुरतौली और कुश्की कहलाता था। तीनकठिया खेती में प्रति बीघा (20 कट्ठा) तीन कट्ठा जोत पर मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। 1860 के आसपास नीलहे फैक्ट्री मालिक द्वारा नील की खेती के लिए 5 कट्ठा खेत तय किया गया था जो 1867 तक तीन कट्ठा या तीनकठिया तरीके में बदल गया। इस प्रकार फसल के पूर्व में दिए गए रकम के बदले फैक्ट्री मालिक रैयतों के जमीन के अनुपात में खेती कराने को बाध्य करते थे। 1867 से चम्पारण मे तीनकठिया तरीके से जमीन पर नील लगाने की जबर्दस्ती की प्रथा प्रचलित थी। नील लगाने का करारनामा बनता जिसे सट्टा कहा जाता। इस करार के अनुसार किसानों को उनकी जमीन के निश्चित हिस्से मे नील लगाना पडता था। वह जमीन कौनसी होगी ये नीलवाले जिनहे कोठीवाले भी कहा जाता था वो तय करते थे। किसानों को न चाहते हुए भी अच्छी उपजाऊ जमीन नील के लिए देनी पडती। बीज कोठीवाले देते और बुआई-जुताई किसानो को करनी पडती। फसल को कारखाने तक लाने तक का बैलगाडी का खर्च कोठीवाले करते थे, जो कारनामे मे तय पैसे मे काट लिया जाता। फसल अच्छी हुई तो दर्ज की गई रकम दी जाती थी और नहीं हुई, तो उसका कारण जो भी हो उसकी कीमत ठीक नहीं मिलती थी। अगर किसानों ने करार को तोडकर नील लगाया, तो उनसे एक बडी रकम भरपाई के रूप मे वसूल की जाती। किसानों को दूसरे फायदेमन्द खेती के बजाए नील की खेती ही करनी पडती थी और उसके लिए अपनी सबसे उपजाऊ जमीन देनी पडती थी। खेती अगर घाटे मे गई, तो कोठीवालों की अग्रिम राशि वापस कर पाना किसानो के लिए कठिन हो जाता था। उनके ऊपर कर्ज का पहाड बढ जाता। उन्हें मारपीट और अत्याचार किए जाते। नील के अधीन क्षेत्र का विस्तार बढता गया। क्षेत्रफल पर आधारित कीमत का बाजार के उतारचढाव और वजन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत थी, लेकिन इसमें ज्यादातर फैसला रैयतों के विरूद्ध हुआ करता था।
1912 के आसपास जर्मनी का कृत्रिम रंग नील बाजार मे आने के कारण नील का भाव एकदम गिर गया और जबर्दस्त घाटा होने लगा। नील से होनेवाले नुकसान की भरपाई करने के लिए शरहबेशी, हरजा, हुण्डा, तावान आदि नामों से नियम बना कर आदि अलग-अलग नामों से जबर्दस्ती कर वसूली शुरू कर दी। 30,710 अनपढ निर्धन किसानों के करारनामों का पंजीकरण करके उन पर तब लागू 12-15 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत कर वसूला जाने लगा इसे शरहबेशी कहा जाता था। किसानों को नील लगाने के बंधन से छुटकारा देने पर जो भारीभरकम कर वसूला जाता उसे हरजा कहा जाता। नील की जगह दूसरी धान या अन्य फसल लेने पर वो नाममात्र कीमत पर कोठीवालों को ही अनिवार्य तौर पर बेचनी पडती। इसे हुण्डा कहा जाता। रैयतों को खेती मे काम करने पर मजदूरी जहाँ अन्य जगह 4-5 आना मिलती वहीं कोठियों की खेती पर 2-3 पैसा ही मिलती। नील बोने से मुक्ति के लिए नुकसान भरपाई के रूप मे तावान नाम से पैसे वसूलने का नियम बना। उस जमाने मे मोतीहारी कोठी ने 3,20,00, जल्हा कोठी ने 26,000, भेलवा कोठी ने 1,20,000 रुपये किसानों से वसूले। जो नहीं दे सके उनकी जमीने और घर जब्त कर लिए गए। कइयों को गाँव छोडकर भागना पडता। बहिष्कृत कर दिया जाता। कहीं-कहीं किसानों को नंगा कर उनपर कीचड फेंका जाता, उन्हे सूर्य की तरफ देखते रहने की सजा दी जाती। महिलाओं को नंगा करके पेड से बाँध दिया जाता था। कोठीवाले खुद को कलेक्टर से भी बडा समझते। गाँव के मृत जानवरों की खाल, खेतों मे के पेड, सब पर कोठीवाले हक जमाकर कब्जे मे कर लेते। कोठीवालों ने चमडे का ठेका लेने के कारण चर्मकार भी बेकार हो गए और किसान चर्मकार सम्बन्ध खत्म हो गए। घर मे दीवार बनाने, बकरी खरीदने, पशु बिक्री करने पर्व त्यौहारों सब मे कोठी तक हिस्सा पहुँचाना पडता।
1857 के बंगाल प्रान्त मे सरकार ने नीलवालों को सहायक दंडाधिकारी बना दिया गया। इससे किसानों मे असन्तोष और शोषण और बढ गया। लोग मिलों नील की खेती छोडने के आवेदन लेकर खडे रहते। कईं जगह किसानो के साथ हिंसा हुई। इस विद्रोह के नेता हरिश्चन्द्र मुखर्जी थे जिनके लगातार आन्दोलनों से बंगाल मे इसपर रोक लग गई। लेकिन बिहार मे यह रोक लागू नहीं हुई। वहाँ धीरे- धीरे असंतोष ने विद्रोह का रूप धर लिया। 1908 मे शेख गुलाम और उनके सहयोगी शीतल राय ने बेतिया की यात्राओं मे सरकार के खिलाफ जोरदार प्रचार शुरू कर दिया और मलहिया, परसा, बैरिया, और कुडिया जैसे इलाकों मे विद्रोह फैल गया। कईं विद्रोही किसानों को जेल और दूसरी तरह की सजाएँ और जुर्माने हुए।
पश्चिम चम्पारण के सतवरिया निवासी पण्डित राजकुमार शुक्ल अपनी जेब से पैसा खर्च कर थाना और कोर्ट में रैयतों की मदद किया करते थे। मोतिहारी के वकील गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, कचहरी का कातिब पीर मोहम्मद मुनिस, सन्त राउत, शीतल राय और शेख गुलाब जैसे लोग हमदर्द बन गए। वह कानपुर गए। और प्रताप के सम्पादक गणेश शंकर विद्यार्थी को किसानों का दुखडा सुनाया। विद्यार्थीजी ने 4 जनवरी 1915 को प्रताप में चम्पारण में अँधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित किया। विद्यार्थीजी ने शुक्लजी को गाँधीजी से मिलने की सलाह दी। तब शुक्लजी साबरमती आश्रम गए, लेकिन गाँधीजी पुणे गए हुए थे। इसलिए उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। लखनऊ में 26 से 30 दिसम्बर 1916 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वाँ वार्षिक अधिवेशन था। बिहार से बडी संख्या में लोग शामिल हुए थे। उसमें भाग लेने के लिए चम्पारण से ब्रजकिशोर, रामदयाल साह, गोरख बाबू, हरिवंश सहाय, पीर मोहम्मद मुनीश, सन्त रावत और राजकुमार शुक्ल भी गए। उनका मकसद चम्पारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी काँग्रेस के नेताओं तक पहुँचाना था। वहाँ पहुँचते ही लोकमान्य तिलक से इस विषय पर बात की, लेकिन लोकमान्य तिलक ने काँग्रेस का मुख्य उद्देश्य स्वराज होने के कारण इस पर ध्यान देनें में असमर्थता व्यक्त की। मदमोहन मालवीयजी से मिलने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के काम मे व्यस्त होने के चलते गाँधीजी के पास उन्हें भेज दिया। गाँधीजी ने बडे गौर से उनकी बातें सुनीं और आने का आश्वासन दिया। चम्पारण के किसानों के शोषण पर सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया जिसे पहली बार काँग्रेस मे जमा अभिजन मध्यमवर्गीय, उच्च शिक्षित लोग सुन रहे थे।
कुछ दिनों बाद वे चम्पारण के निकले, लेकिन पटना पहुँचते ही गाँधीजी को जिले से बाहर जाने की सरकारी नोटिस थमा दी गयी। महात्मा गाँधी ने वापस जाने से इन्कार कर दिया, तो उनपर सरकारी आदेश की नाफरमानी का मुकदमा चलाया गया। गाँधीजी ने गिरफ्तार होने की सम्भवना देखते हुए अपने कईं सहकारियों की आन्दोलन जारी रखने के लिए बुला लिया था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल 1917 की सुबह गाँधीजी कोर्ट में दाखिल हुए। वहाँ उन्होंने उनके लिखित बयान में कहा कि उनका उद्देश्य इस मामले में सभी पक्षों से जानकारी लेना है और इससे कानून व्यवस्था के बिगडने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने खुद को कानून का पालन करने वाला बताया, लेकिन किसानों के प्रश्नों पर काम करना कर्तव्य बताते हुए उन्होंने कानून की बजाए कर्तव्य पालन करने की बात की। अपराध मान्य करते हुए उन्होंने जमानत देने से मना कर दिया। 18 अप्रैल को मोतिहारी जिला अदालत में मजिस्ट्रेट जॉर्ज चन्दर ने गाँधीजी को 100 रुपये की सुरक्षा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। जज और कोर्ट में उपस्थित लोग स्तब्ध थे और सजा का ऐलान कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। उनकी रिहाई की माँग को लेकर हजारों लोगों ने विरोध किया और अदालत के बाहर रैलियाँ निकली। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को वापस ले लिया। तीसरे दिन सरकार से सूचना मिली कि गाँधीजी पर से धारा 144 हटा ली गई है। उच्चाधिकारियों को आदेश मिला कि वे उनकी पूरी सहायता करें।
उसके बाद गाँधीजी गाँवों का दौरा करने लगे। लोकरिया, सिंधाछपरा, मुरलीभरवा, बेलवा आदि गाँवों में मीलों पैदल चलकर ग्रामीणों की व्यथा सुनी। कोठीवालों द्वारा नष्ट किये गए घरों और खेतों को देखा। गाँधीजी को मिलने वाले समर्थन से कोठीवाले घबराने लगे थे। उन्होंने 20 से 25 हजार आवेदन अपने सहकारियों की मदद से दिनरात लिख कर तैयार किए। इन सहकारियों मे डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी थे। गाँधीजी की हिंदी अच्छी न होने के कारण सारा कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा था।
चम्पारण में पहुँचते ही वहाँ जातिवाद से उनका सामना हुआ। गाँधीजी ने उस दौरान गाँवो की निरक्षरता, अज्ञान, अस्वच्छता गरीबी दूर करने के लिए अपने सहकारियों को लेकर भितहरवा, बडहरवा और मधुबन इन तीन गाँवों में आश्रम की स्थापना की, जहाँ पाठशाला भी थी। प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम और डॉक्टरों का बन्दोबस्त किया। भारत सेवक समाज की तरफ से डॉ. देव 6 महीने चम्पारण रुके। लोग गंदगी हटाने को तैयार नहीं थे तो उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ मिलकर गाँव के रस्ते साफ किए, घरों से कूडा फेंका, कुँए के आसपास के गड्ढे भरे। पर्दाप्रथा के कारण लडकियों का स्कूल आना नही होता, तो उनके लिए अलग स्कूल खोला गया जिसमें 7 से 25 साल की 40 लडकियाँ -महिलाएँ पढनें आतीं। उन्हें पहली बार इतना स्वातन्र्त्र्य मिला था। महिलाओं को बाल धोने, साफ कपडे पहनने, घर स्वच्छ रखने की बात समझाई जाती। ये सब आसान नहीं था, उनको मजाक, तिरस्कार, बेपरवाई जैसी कई बातों का सामना करना पडा। स्वयंसेवकों ने खुद ही बिहारी भाषा सीखी।
गाँधीजी ने प्रान्तीय गवर्नर गेट और बिहार प्रान्त परिषद के सदस्यों से 3 दिनों तक भेंट की और किसानों के असन्तोष की गंभीरता से अवगत कराया। गेट ने सरकारी अधिकारियों, कानूनविद, विधानपरिषद में बगवालों के प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि और स्वयं गाँधीजी को लेकर एक जाँच समिति गठित की। उस समय के सरकार समर्थित पायोनियर, स्टेट्समैन, इंग्लिश मैन आदि समाचारपत्रों और यूरोपियन एसोसिएशन ने समिति में गाँधीजी के सदस्य होने पर आपत्ति जताई।
समिति का काम बेतिया में शुरू हुआ। बडे पैमाने पर भीड जमना शुरू हो गयी। समिति के पास 20 से 25 साल पहले घटी हुई ज्यादतियों के भी आवेदन आए। समिति ने कोठीवालों का भी आवेदन लिया। तीन-कठिया प्रथा, शरहबेशी और तावान के अन्याय को दूर करना मुख्य विषय थे। शरहबेशी से जुडे मामलों में अगर मुकदमा करना पडता, तो 50 हजार मुकदमे दायर करने पडते। इनमे अगर कोठीवाले हारते, तो उच्च न्यायालय गए बिना नहीं रहते। इसलिए सामंजस्य से इसे सुलझाना जरूरी था। गाँधीजी ने 40 प्रतिशत कटौती की माँग रखी और न मानने पर 55 प्रतिशत कटौती की माँग करने की धमकी देकर दबाव बनाया और मोतिहारी और अपने व्यवहार कौशल्य से पिपरा कोठी के शरहबेशी में क्रमानुसार 26 और तुरकौलिया कोठी में 20 प्रतिशत की कटौती पर राजी कर लिया। गाँधीजी के सामंजस्यपूर्ण कार्यपद्धति से समिति के अध्यक्ष स्लाइ प्रभावित हुए और उनके प्रशंसक बन गए। 3 अक्टूबर 1917 को समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें तीन कठिया पद्धति दोषपूर्ण होने की बात मानते हुए उसे रद्द करने की और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश की गई थी। नील के लिए कौन-सी जमीन देनी है, तय करने का अधिकार किसान को और नील कीमत क्षेत्रफल के बजाए वजन के आधार पर देने की सिफारिश की गई। करार की अनिश्चित कालावधि को अल्पावधि की सीमा निर्धारित की गई और न्यूनतम कीमत का निर्धारण बागवालों का संघ कमिश्नर की अनुमति और सहमति से निर्धारित करने की बात लिखी गयी। तावान के अंतर्गत वसूल रकम का कुछ हिस्सा किसानों को वापस करने, बढाने पर रोक और ज्यादा वसूली करने पर दण्डित करने का प्रावधान बनाया गया। चमडे की मिल्कियत और उपयोग का निर्णय मृत जानवर के मालिक को देना तय हुआ। न्यूनतम मजदूरी की दर बागवालों का संघ निश्चित करे और वही दर मजदूरों को दी जाए। सरकार का आदेश किसानों को देशी भाषा मे देने की भी सिफारिश की गई।
तीन दिनों बाद ही विधानमण्डल में इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई और इसे सामान्यतः स्वीकार करके तत्काल कानून बनाने का निर्णय लिया गया। गाँधीजी के कारण ग्रामीणों में जो निर्भयता आई थी उससे अब वो नीलवालों के विरुद्ध लडने को तैयार हो गए थे। चम्पारण खेती बिल प्रस्तुत हुआ और चम्पारण खेती कानून 4 मार्च 1918 को पारित किया गया। 18 कोठियों द्वारा वसूल किये गए तावान का 8,60,301 रुपया किसानों को वापस किया गया। करार की कालावधि अधिकतम 3 वर्ष निर्धारित हुई। कीमत नील के वजन पर निर्धारित की जाने लगी। नया कानून बनने से नीलवालों और कोठियों का रुबाब उतर गया। कई नीलवालों ने पहले महायुद्ध के बाद बढी महंगाई का लाभ उठाते हुए अपनी जमीन, कोठी और माल बेचकर लाभ कमाया और किसानों ने राहत की साँस ली।
तब गाँधीजी 48 वर्ष के थे। चम्पारण-सत्याग्रह के पहले गाँधी दक्षिण अफ्रीका में बीस वर्षों तक वहाँ की गोरी सरकार की रंगभेद-नीति के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष करके अपने सत्याग्रह-अस्त्र का सफल प्रयोग कर चुके थे। तब तक उनका विश्वास सरकार की न्यायबुद्धि पर था। गाँधीजी के मध्यमवर्गीय सहकारी ग्रामीण निरक्षर और निम्न जाति के किसानों से जुडे। यह सत्याग्रह देश के स्वतंत्रता संघर्ष के अहिंसात्मक स्वरूप की शुरुवात थी। यह किसान आन्दोलन के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है और कृषि के कम्पनीकरण द्वारा किसानों के शोषण के स्वरूप, आन्दोलन और आधे साल तक चले आन्दोलन द्वारा माँगे मनवाने का प्रेरणा स्तम्भ भी है। केवल आर्थिक माँगों तक यह सीमित नहीं रखा गया। इस दौरान जातिवाद, ग्राम स्वच्छता, स्कूल, प्रौढ व स्त्री शिक्षा जैसे कईं सामाजिक सुधार प्रयास भी हुए जिनसे लोग आन्दोलन से जुडे। यह आज भी राजनीतिक पार्टियों और उनके कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक अभ्यास का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।
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चम्पारण जिले में बडे-बडे जमींदार हुआ करते थे। तीन चौथाई से अधिक जमीन केवल तीन बडे मालिकों और जागीरदारों की थी। चम्पारण मे इन जागीरदारों के नाम थे बेतिया जागीर (राज), रामनगर जागीर (राज) और मधुबन जागीर (राज)। पहले रास्ता आदि नहीं था इसलिए अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए ठेकेदारों को गाँव दिए गए। जिनका मूल काम मालगुजारी वसूल करके जागीरदारों को देना था। 1793 के पहले कुछ ठेकेदार देसी हुआ करते थे, बाद में अंग्रेज भी इसमें आ गए। जिनका सम्बन्ध गन्ना और नील के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से था। उन्होंने बेतिया राज की तरफ से ठेका लेना शुरू कर दिया। समय के साथ देशी ठेकेदारों की जगह ब्रिटिश ठेकदारों ने ले ली। उनका प्रभाव बढता चला गया। 1875 के बाद कुछ अंग्रेज जिल्ह्याच्या उत्तर पश्चिमी भाग में जाकर बस गए और इस तरह सम्पूर्ण चम्पारण में अंग्रेजों की कोठियाँ स्थापित हो गईं। गाँधीजी जब चम्पारण गए तब अंग्रेजों की 70 कोठियाँ स्थापित हो चुकी थीं।
तीनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चम्पारण जिले के रैयतों (किसानों) पर नील की खेती के लिए जबरन लागू तीन तरीकों मे एक था। खेती का अन्य दो तरीका कुरतौली और कुश्की कहलाता था। तीनकठिया खेती में प्रति बीघा (20 कट्ठा) तीन कट्ठा जोत पर मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। 1860 के आसपास नीलहे फैक्ट्री मालिक द्वारा नील की खेती के लिए 5 कट्ठा खेत तय किया गया था जो 1867 तक तीन कट्ठा या तीनकठिया तरीके में बदल गया। इस प्रकार फसल के पूर्व में दिए गए रकम के बदले फैक्ट्री मालिक रैयतों के जमीन के अनुपात में खेती कराने को बाध्य करते थे। 1867 से चम्पारण मे तीनकठिया तरीके से जमीन पर नील लगाने की जबर्दस्ती की प्रथा प्रचलित थी। नील लगाने का करारनामा बनता जिसे सट्टा कहा जाता। इस करार के अनुसार किसानों को उनकी जमीन के निश्चित हिस्से मे नील लगाना पडता था। वह जमीन कौनसी होगी ये नीलवाले जिनहे कोठीवाले भी कहा जाता था वो तय करते थे। किसानों को न चाहते हुए भी अच्छी उपजाऊ जमीन नील के लिए देनी पडती। बीज कोठीवाले देते और बुआई-जुताई किसानो को करनी पडती। फसल को कारखाने तक लाने तक का बैलगाडी का खर्च कोठीवाले करते थे, जो कारनामे मे तय पैसे मे काट लिया जाता। फसल अच्छी हुई तो दर्ज की गई रकम दी जाती थी और नहीं हुई, तो उसका कारण जो भी हो उसकी कीमत ठीक नहीं मिलती थी। अगर किसानों ने करार को तोडकर नील लगाया, तो उनसे एक बडी रकम भरपाई के रूप मे वसूल की जाती। किसानों को दूसरे फायदेमन्द खेती के बजाए नील की खेती ही करनी पडती थी और उसके लिए अपनी सबसे उपजाऊ जमीन देनी पडती थी। खेती अगर घाटे मे गई, तो कोठीवालों की अग्रिम राशि वापस कर पाना किसानो के लिए कठिन हो जाता था। उनके ऊपर कर्ज का पहाड बढ जाता। उन्हें मारपीट और अत्याचार किए जाते। नील के अधीन क्षेत्र का विस्तार बढता गया। क्षेत्रफल पर आधारित कीमत का बाजार के उतारचढाव और वजन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत थी, लेकिन इसमें ज्यादातर फैसला रैयतों के विरूद्ध हुआ करता था।
1912 के आसपास जर्मनी का कृत्रिम रंग नील बाजार मे आने के कारण नील का भाव एकदम गिर गया और जबर्दस्त घाटा होने लगा। नील से होनेवाले नुकसान की भरपाई करने के लिए शरहबेशी, हरजा, हुण्डा, तावान आदि नामों से नियम बना कर आदि अलग-अलग नामों से जबर्दस्ती कर वसूली शुरू कर दी। 30,710 अनपढ निर्धन किसानों के करारनामों का पंजीकरण करके उन पर तब लागू 12-15 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत कर वसूला जाने लगा इसे शरहबेशी कहा जाता था। किसानों को नील लगाने के बंधन से छुटकारा देने पर जो भारीभरकम कर वसूला जाता उसे हरजा कहा जाता। नील की जगह दूसरी धान या अन्य फसल लेने पर वो नाममात्र कीमत पर कोठीवालों को ही अनिवार्य तौर पर बेचनी पडती। इसे हुण्डा कहा जाता। रैयतों को खेती मे काम करने पर मजदूरी जहाँ अन्य जगह 4-5 आना मिलती वहीं कोठियों की खेती पर 2-3 पैसा ही मिलती। नील बोने से मुक्ति के लिए नुकसान भरपाई के रूप मे तावान नाम से पैसे वसूलने का नियम बना। उस जमाने मे मोतीहारी कोठी ने 3,20,00, जल्हा कोठी ने 26,000, भेलवा कोठी ने 1,20,000 रुपये किसानों से वसूले। जो नहीं दे सके उनकी जमीने और घर जब्त कर लिए गए। कइयों को गाँव छोडकर भागना पडता। बहिष्कृत कर दिया जाता। कहीं-कहीं किसानों को नंगा कर उनपर कीचड फेंका जाता, उन्हे सूर्य की तरफ देखते रहने की सजा दी जाती। महिलाओं को नंगा करके पेड से बाँध दिया जाता था। कोठीवाले खुद को कलेक्टर से भी बडा समझते। गाँव के मृत जानवरों की खाल, खेतों मे के पेड, सब पर कोठीवाले हक जमाकर कब्जे मे कर लेते। कोठीवालों ने चमडे का ठेका लेने के कारण चर्मकार भी बेकार हो गए और किसान चर्मकार सम्बन्ध खत्म हो गए। घर मे दीवार बनाने, बकरी खरीदने, पशु बिक्री करने पर्व त्यौहारों सब मे कोठी तक हिस्सा पहुँचाना पडता।
1857 के बंगाल प्रान्त मे सरकार ने नीलवालों को सहायक दंडाधिकारी बना दिया गया। इससे किसानों मे असन्तोष और शोषण और बढ गया। लोग मिलों नील की खेती छोडने के आवेदन लेकर खडे रहते। कईं जगह किसानो के साथ हिंसा हुई। इस विद्रोह के नेता हरिश्चन्द्र मुखर्जी थे जिनके लगातार आन्दोलनों से बंगाल मे इसपर रोक लग गई। लेकिन बिहार मे यह रोक लागू नहीं हुई। वहाँ धीरे- धीरे असंतोष ने विद्रोह का रूप धर लिया। 1908 मे शेख गुलाम और उनके सहयोगी शीतल राय ने बेतिया की यात्राओं मे सरकार के खिलाफ जोरदार प्रचार शुरू कर दिया और मलहिया, परसा, बैरिया, और कुडिया जैसे इलाकों मे विद्रोह फैल गया। कईं विद्रोही किसानों को जेल और दूसरी तरह की सजाएँ और जुर्माने हुए।
पश्चिम चम्पारण के सतवरिया निवासी पण्डित राजकुमार शुक्ल अपनी जेब से पैसा खर्च कर थाना और कोर्ट में रैयतों की मदद किया करते थे। मोतिहारी के वकील गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, कचहरी का कातिब पीर मोहम्मद मुनिस, सन्त राउत, शीतल राय और शेख गुलाब जैसे लोग हमदर्द बन गए। वह कानपुर गए। और प्रताप के सम्पादक गणेश शंकर विद्यार्थी को किसानों का दुखडा सुनाया। विद्यार्थीजी ने 4 जनवरी 1915 को प्रताप में चम्पारण में अँधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित किया। विद्यार्थीजी ने शुक्लजी को गाँधीजी से मिलने की सलाह दी। तब शुक्लजी साबरमती आश्रम गए, लेकिन गाँधीजी पुणे गए हुए थे। इसलिए उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। लखनऊ में 26 से 30 दिसम्बर 1916 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वाँ वार्षिक अधिवेशन था। बिहार से बडी संख्या में लोग शामिल हुए थे। उसमें भाग लेने के लिए चम्पारण से ब्रजकिशोर, रामदयाल साह, गोरख बाबू, हरिवंश सहाय, पीर मोहम्मद मुनीश, सन्त रावत और राजकुमार शुक्ल भी गए। उनका मकसद चम्पारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी काँग्रेस के नेताओं तक पहुँचाना था। वहाँ पहुँचते ही लोकमान्य तिलक से इस विषय पर बात की, लेकिन लोकमान्य तिलक ने काँग्रेस का मुख्य उद्देश्य स्वराज होने के कारण इस पर ध्यान देनें में असमर्थता व्यक्त की। मदमोहन मालवीयजी से मिलने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के काम मे व्यस्त होने के चलते गाँधीजी के पास उन्हें भेज दिया। गाँधीजी ने बडे गौर से उनकी बातें सुनीं और आने का आश्वासन दिया। चम्पारण के किसानों के शोषण पर सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया जिसे पहली बार काँग्रेस मे जमा अभिजन मध्यमवर्गीय, उच्च शिक्षित लोग सुन रहे थे।
कुछ दिनों बाद वे चम्पारण के निकले, लेकिन पटना पहुँचते ही गाँधीजी को जिले से बाहर जाने की सरकारी नोटिस थमा दी गयी। महात्मा गाँधी ने वापस जाने से इन्कार कर दिया, तो उनपर सरकारी आदेश की नाफरमानी का मुकदमा चलाया गया। गाँधीजी ने गिरफ्तार होने की सम्भवना देखते हुए अपने कईं सहकारियों की आन्दोलन जारी रखने के लिए बुला लिया था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल 1917 की सुबह गाँधीजी कोर्ट में दाखिल हुए। वहाँ उन्होंने उनके लिखित बयान में कहा कि उनका उद्देश्य इस मामले में सभी पक्षों से जानकारी लेना है और इससे कानून व्यवस्था के बिगडने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने खुद को कानून का पालन करने वाला बताया, लेकिन किसानों के प्रश्नों पर काम करना कर्तव्य बताते हुए उन्होंने कानून की बजाए कर्तव्य पालन करने की बात की। अपराध मान्य करते हुए उन्होंने जमानत देने से मना कर दिया। 18 अप्रैल को मोतिहारी जिला अदालत में मजिस्ट्रेट जॉर्ज चन्दर ने गाँधीजी को 100 रुपये की सुरक्षा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। जज और कोर्ट में उपस्थित लोग स्तब्ध थे और सजा का ऐलान कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। उनकी रिहाई की माँग को लेकर हजारों लोगों ने विरोध किया और अदालत के बाहर रैलियाँ निकली। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को वापस ले लिया। तीसरे दिन सरकार से सूचना मिली कि गाँधीजी पर से धारा 144 हटा ली गई है। उच्चाधिकारियों को आदेश मिला कि वे उनकी पूरी सहायता करें।
उसके बाद गाँधीजी गाँवों का दौरा करने लगे। लोकरिया, सिंधाछपरा, मुरलीभरवा, बेलवा आदि गाँवों में मीलों पैदल चलकर ग्रामीणों की व्यथा सुनी। कोठीवालों द्वारा नष्ट किये गए घरों और खेतों को देखा। गाँधीजी को मिलने वाले समर्थन से कोठीवाले घबराने लगे थे। उन्होंने 20 से 25 हजार आवेदन अपने सहकारियों की मदद से दिनरात लिख कर तैयार किए। इन सहकारियों मे डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी थे। गाँधीजी की हिंदी अच्छी न होने के कारण सारा कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा था।
चम्पारण में पहुँचते ही वहाँ जातिवाद से उनका सामना हुआ। गाँधीजी ने उस दौरान गाँवो की निरक्षरता, अज्ञान, अस्वच्छता गरीबी दूर करने के लिए अपने सहकारियों को लेकर भितहरवा, बडहरवा और मधुबन इन तीन गाँवों में आश्रम की स्थापना की, जहाँ पाठशाला भी थी। प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम और डॉक्टरों का बन्दोबस्त किया। भारत सेवक समाज की तरफ से डॉ. देव 6 महीने चम्पारण रुके। लोग गंदगी हटाने को तैयार नहीं थे तो उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ मिलकर गाँव के रस्ते साफ किए, घरों से कूडा फेंका, कुँए के आसपास के गड्ढे भरे। पर्दाप्रथा के कारण लडकियों का स्कूल आना नही होता, तो उनके लिए अलग स्कूल खोला गया जिसमें 7 से 25 साल की 40 लडकियाँ -महिलाएँ पढनें आतीं। उन्हें पहली बार इतना स्वातन्र्त्र्य मिला था। महिलाओं को बाल धोने, साफ कपडे पहनने, घर स्वच्छ रखने की बात समझाई जाती। ये सब आसान नहीं था, उनको मजाक, तिरस्कार, बेपरवाई जैसी कई बातों का सामना करना पडा। स्वयंसेवकों ने खुद ही बिहारी भाषा सीखी।
गाँधीजी ने प्रान्तीय गवर्नर गेट और बिहार प्रान्त परिषद के सदस्यों से 3 दिनों तक भेंट की और किसानों के असन्तोष की गंभीरता से अवगत कराया। गेट ने सरकारी अधिकारियों, कानूनविद, विधानपरिषद में बगवालों के प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि और स्वयं गाँधीजी को लेकर एक जाँच समिति गठित की। उस समय के सरकार समर्थित पायोनियर, स्टेट्समैन, इंग्लिश मैन आदि समाचारपत्रों और यूरोपियन एसोसिएशन ने समिति में गाँधीजी के सदस्य होने पर आपत्ति जताई।
समिति का काम बेतिया में शुरू हुआ। बडे पैमाने पर भीड जमना शुरू हो गयी। समिति के पास 20 से 25 साल पहले घटी हुई ज्यादतियों के भी आवेदन आए। समिति ने कोठीवालों का भी आवेदन लिया। तीन-कठिया प्रथा, शरहबेशी और तावान के अन्याय को दूर करना मुख्य विषय थे। शरहबेशी से जुडे मामलों में अगर मुकदमा करना पडता, तो 50 हजार मुकदमे दायर करने पडते। इनमे अगर कोठीवाले हारते, तो उच्च न्यायालय गए बिना नहीं रहते। इसलिए सामंजस्य से इसे सुलझाना जरूरी था। गाँधीजी ने 40 प्रतिशत कटौती की माँग रखी और न मानने पर 55 प्रतिशत कटौती की माँग करने की धमकी देकर दबाव बनाया और मोतिहारी और अपने व्यवहार कौशल्य से पिपरा कोठी के शरहबेशी में क्रमानुसार 26 और तुरकौलिया कोठी में 20 प्रतिशत की कटौती पर राजी कर लिया। गाँधीजी के सामंजस्यपूर्ण कार्यपद्धति से समिति के अध्यक्ष स्लाइ प्रभावित हुए और उनके प्रशंसक बन गए। 3 अक्टूबर 1917 को समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें तीन कठिया पद्धति दोषपूर्ण होने की बात मानते हुए उसे रद्द करने की और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश की गई थी। नील के लिए कौन-सी जमीन देनी है, तय करने का अधिकार किसान को और नील कीमत क्षेत्रफल के बजाए वजन के आधार पर देने की सिफारिश की गई। करार की अनिश्चित कालावधि को अल्पावधि की सीमा निर्धारित की गई और न्यूनतम कीमत का निर्धारण बागवालों का संघ कमिश्नर की अनुमति और सहमति से निर्धारित करने की बात लिखी गयी। तावान के अंतर्गत वसूल रकम का कुछ हिस्सा किसानों को वापस करने, बढाने पर रोक और ज्यादा वसूली करने पर दण्डित करने का प्रावधान बनाया गया। चमडे की मिल्कियत और उपयोग का निर्णय मृत जानवर के मालिक को देना तय हुआ। न्यूनतम मजदूरी की दर बागवालों का संघ निश्चित करे और वही दर मजदूरों को दी जाए। सरकार का आदेश किसानों को देशी भाषा मे देने की भी सिफारिश की गई।
तीन दिनों बाद ही विधानमण्डल में इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई और इसे सामान्यतः स्वीकार करके तत्काल कानून बनाने का निर्णय लिया गया। गाँधीजी के कारण ग्रामीणों में जो निर्भयता आई थी उससे अब वो नीलवालों के विरुद्ध लडने को तैयार हो गए थे। चम्पारण खेती बिल प्रस्तुत हुआ और चम्पारण खेती कानून 4 मार्च 1918 को पारित किया गया। 18 कोठियों द्वारा वसूल किये गए तावान का 8,60,301 रुपया किसानों को वापस किया गया। करार की कालावधि अधिकतम 3 वर्ष निर्धारित हुई। कीमत नील के वजन पर निर्धारित की जाने लगी। नया कानून बनने से नीलवालों और कोठियों का रुबाब उतर गया। कई नीलवालों ने पहले महायुद्ध के बाद बढी महंगाई का लाभ उठाते हुए अपनी जमीन, कोठी और माल बेचकर लाभ कमाया और किसानों ने राहत की साँस ली।
तब गाँधीजी 48 वर्ष के थे। चम्पारण-सत्याग्रह के पहले गाँधी दक्षिण अफ्रीका में बीस वर्षों तक वहाँ की गोरी सरकार की रंगभेद-नीति के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष करके अपने सत्याग्रह-अस्त्र का सफल प्रयोग कर चुके थे। तब तक उनका विश्वास सरकार की न्यायबुद्धि पर था। गाँधीजी के मध्यमवर्गीय सहकारी ग्रामीण निरक्षर और निम्न जाति के किसानों से जुडे। यह सत्याग्रह देश के स्वतंत्रता संघर्ष के अहिंसात्मक स्वरूप की शुरुवात थी। यह किसान आन्दोलन के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है और कृषि के कम्पनीकरण द्वारा किसानों के शोषण के स्वरूप, आन्दोलन और आधे साल तक चले आन्दोलन द्वारा माँगे मनवाने का प्रेरणा स्तम्भ भी है। केवल आर्थिक माँगों तक यह सीमित नहीं रखा गया। इस दौरान जातिवाद, ग्राम स्वच्छता, स्कूल, प्रौढ व स्त्री शिक्षा जैसे कईं सामाजिक सुधार प्रयास भी हुए जिनसे लोग आन्दोलन से जुडे। यह आज भी राजनीतिक पार्टियों और उनके कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक अभ्यास का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।
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